खबर संसार, देहरादून: उत्तराखंड में सारे covid ban खत्म, इन नियमों का करना होगा पालन, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बड़ा फैसला करते हुए कोरोना संक्रमण के चलते जो राज्य में पाबंदियां लगाई गईं थी उन प्रतिबंधों को 20 नवंबर शनिवार से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी सूबे के लोगों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग covid ban नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
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बाहरी राज्यो से आने वालों के लिए बने थे ये नियम
यहां बतातें चलें कि राज्य सरकार ने 18 अक्तूबर को कोरोना प्रतिबंध की गाइडलाइन एसओपी जारी की थी। जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर शादी पार्टी आदि कार्यक्रमों में 50 फीसदी लोगों को उपस्थिति के साथ-साथ जो लोग दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनके लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी गई थी। इसके साथ ही कोरोना प्रतिबंध 19 अक्तूबर से 20 नवंबर तक के लिए लागू किए गए थे। इस बीच, गुरुवार को मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू ने इस कोविड प्रतिबंध की एसओपी को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।
covid ban के बाद नियमों का पालन करना जरूरी
- covid ban के बाद कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर या यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य।
- सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर करीब छह फीट की दूरी रखना जरूरी।
- सामूहिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी, इसके लिए जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान भी।
- सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थ पान मसाला, तंबाकू आदि के सेवन पर प्रतिबंध।
यहां बताते चलें कि 15 मार्च 2020 को उत्तराखंड में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते गये। जिसे देखते हुए पहले प्रदेश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था उसके बाद हालात सुधरने पर प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगाया गया। था। अब सरकार ने विशेष गाइडलाइन जारी कर कोरोना पाबंदियां को खत्म कर दिया है।. लेकिन कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
