खबर संसार, नई दिल्ली: अब रेलकर्मी Uniform में आएंगे नजर, वर्ना भरना पड़ेगा ये जुर्माना , कर्मचारियों को अब वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों के वर्दी में कार्यालय में नहीं आने की शिकायत मिलने के बाद रेलवे बोर्ड लगातार मिल रही थी। जिसके बाद रेलवे सख्त नियम लागू कर दिया। और रेलबोर्ड ने सर्कुलर भी जारी कर दिया।
उन सभी कर्मचारियों को नियमित तौर पर साफ-सुथरी वर्दी पहनकर कार्यालय आने का फरमान सुनाया गया है, जिनको Uniform अलाउंस भी दिया जाता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वर्दी भत्ता उठाने के बावजूद बहुत सारे रेलकर्मी ड्रेस कोड में नहीं दिखते हैं।
क्या है रेलवे कर्मियों के लिए ड्रेस कोड?
ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन में बहुत सारे अधिकारियों और कर्मियों को सफेद शर्ट-पैंट में देखा जाता है। जो उनकी यूनीफाॅर्म होती है। ट्रेन में TTE को भी शर्ट-पैंट और कोट में अनिवार्य है। कोट में नेम प्लेट भी लगी होती है। व गले में आईडी कार्ड भी होता हैं, जो उनकी पहचान और प्रामाणिकता स्पष्ट करता है।
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स्टेशन मास्टर, सह स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर जैसे अधिकारियों के लिए भी ड्रेस कोड निर्धारित रहता है। ट्रेनों के चालक, सहचालक, बुकिंग क्लर्क, आरक्षण क्लर्क, टिकट निरीक्षक, ट्रैकमैन सहित कई श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी भत्ता दिया जाता है। रेलवे बोर्ड ने सभी कर्मचारियों को आदेश कर दिया है कि अब वर्दी में आकर duty करनी होगी। वर्ना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Uniform भत्ता बंद कर होगी कार्रवाई
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रचलित दिशानिर्देशों के मुताबिक रेलवे के जिन कर्मचारियों को वर्दी भत्ता दिया जाता है उनसे उम्मीद की जाती है वह साफ-सुथरी Uniform पहनकर ड्यूटी पर आएं. ड्रेस नहीं पहनना कार्यालय शिष्टाचार के प्रति लापरवाही समझी जाएगी। वर्दी नहीं पहनने वाले कर्मचारियों का इससे संबंधित भत्ता बंद किया जा सकता है और उनके खिलााफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।