दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता Manish Sisodia को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल, 2023 तक के लिए बढ़ा दी है।
यह न्यायिक हिरासत सीबीआई के मामले में है। इससे पहले सीबीआई ने Manish Sisodia की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। यह देखते हुए आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था।
Manish Sisodia की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है खारिज
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने इसके साथ की कहा कि सिसोदिया प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई।
आपको बता दें कि 26 फरवरी को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर Manish Sisodia को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया ने विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष जमानत याचिका दायर की था।
21 मार्च को अदालत ने मामले को और स्पष्टीकरण और जिरह के लिए स्थगित कर दिया। 24 मार्च को अदालत ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा। हालांकि, 31 मार्च को अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इसे भी पढ़े- पवन खेड़ा की कोर्ट में होगी पेशी, ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाएगी पुलिस





