नई दिल्ली, खबर संसार। यूके में मिले म्यूटेंट कोरोना के स्ट्रेन के बाद भारत में चिंता बढ़ गई है। ऐसे में नए साल के सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए Night curfew से लेकर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने पर बैन लगाया गया है।
ये कदम उठाए
- दिल्ली में गुरुवार को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लगाया गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने घोषणा की है कि ’31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक किसी भी नए साल के जश्न, भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम या फिर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है।
- इसी अवधि के लिए मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बड़ी भीड़ इकट्ठा करने पर बैन है, लेकिन लोग अपने दोस्तों, परिवार, संबंधियों से मिलने जा सकते हैं।
- वहीं सार्वजनिक जगहों पर चार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। मुंबई पुलिस ने कहा है कि फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। वहीं इस दिन ड्रोन्स से निगरानी की जाएगी।
- बेंगलुरु में पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि यहां गुरुवार दोपहर से ही भीड़भाड़ करने पर पाबंदी है।
लोगों को इकट्ठे होने पर बैन
- चेन्नई में भी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठे होने पर बैन है, खासकर बीच और सड़कों पर। मरीना बीच, एलियट्स बीच जैसे पॉपुलर स्पॉट्स को बंद कर दिया गया है।
- होटल और बार भी रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। होटलों को विजिटर्स की पूरी डिटेल्स लेने को कहा गया है। पुडुचेरी ने बीचेज़ पर नियमित कानूनों के तहत सेलिब्रेशन को इजाज़त दी है।
- चेन्नई में म्यूटेंट स्ट्रेन का एक मरीज मिला है। इसके अलावा बुधवार को राज्य में कोविड के कुल 945 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ राज्य में कुल एक्टिव मरीज 8,615 हो गए हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने 10,000 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की है, ताकि प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो।
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- बंगाल ने अनुशासित और शांतिपूर्ण जश्न की इजाज़त दी है और कहा है कि नाइट कर्फ्यू (Night curfew) जैसे कठोर कदम उठाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है।
- राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि ‘नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए साल के सेलिब्रेशन के लिए सावधानी से बीच का रास्ता अपना रहे हैं।
- चंडीगढ़ में भी कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। यहां पर डीजीपी ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स के पालन और होटलों के ओपनिंग और क्लोजिंग नियमों के पालन को ध्यान में रखना होगा।
- पंजाब में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) रहेगा। यहां हर शहर में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिसे 1 जनवरी के बाद हटा लिया जाएगा. होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल वगैरह रात साढ़े नौ बजे बंद हो जाएंगे।
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